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नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारणास

नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारणास

दौसा . 23जून 2010 को पीडिता के पिता ने थाना सिकन्दरा में उपस्थित आकर एक रिपोर्ट इस आशय की दी की उसकी पुत्री जिस की उम्र 15 वर्ष थी के साथ मलकेश मीणा पुत्र धर्मपाल निवासी बुजेट काफी समय से बलात्कार कर यौन शोषण कर रहा था। जिसके परिणामस्वरूप पीड़िता 6 माह की गर्भवती हो गयी जिसके (गर्भ) को गिराने के लिये मलकेश ने गोली भी दी थी जिससे गर्भ गिर गया। थाना सिकंदरा द्वारा रिपोर्ट दर्ज कर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया जिसमे अभियुक्त मलकेश को दोषी मानते हुये चालान पोक्सो कोर्ट दौसा मे पेश किया गया | विशिष्ठ लोक अभियोजक सुनील कुमार सैनी ने बताया कि ''अभियोजन पक्ष की ओर से 21 दस्तावेज व 14 गवाह न्यायालय मे पेश किये गये। जिनके आधार पर एवं डीएनए रिपोर्ट के आधार पर माननीय न्यायलय ने अभियुक्त मलकेश मीना पुत्र धर्मपाल मीना निवासी बुजेट थाना सिकंदरा को आजीवन कारावास (शेष अमृत जीवनकाल) की सजा व 3,00000/- के अर्थदंड कर फैसला सुनाया। पोक्सो नयायधीश श्रीमती अनु अग्रवाल द्वारा यह फैसला सुनाया गया।

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