राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कल
सीकर। राष्ट्रीय लोक अदालत की प्रक्रिया एवं महत्व से अवगत कराते हुए सचिव जिला विधिक प्राधिकरण धर्मराज मीणा ने जानकारी दी की यह मुकदमों के निस्तारण का सस्ता, सुलभ एवं सौहाद्र्रपूर्ण उपाय हैं। राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कल लोक अदालत के माध्यम से निपटाए गए प्रकरणों में पक्षकारों द्वारा कोर्ट फीस के रूप में अदा किये गये कोर्ट फीस के स्टाम्पों की राशि पक्षकारों को लौटा दी जाती हैं। जिससे पक्षकारों को सस्ता न्याय प्राप्त होता हैं। लोक अदालत की प्रक्रिया पक्षकारों की सहमति मात्र पर आधारित होने से इसमें कोई तकनीकी पेचीदगी नही होती हैं। इस प्रकार यह प्रक्रिया पक्षकारों के मध्य पारस्परिक वैमनस्य को दूर कर पारस्परिक सौहाद्र्र एवं सामंजस्य की स्थापना करने में भी सहायक साबित होती हैं। लोक अदालत के माध्यम से निपटाये गये प्रकरणों को फैसला अंतिम होता है और इसकी कोई अपील नहीं हो सकती। जिसके कारण पक्षकारों को दीर्घकालीन मुकदमेबाजी से छुटकारा प्राप्त होता हैं।