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चेक अनादरण मामले में  एक वर्ष का कारावास व जुर्माने से दंडित

चेक अनादरण मामले में  एक वर्ष का कारावास व जुर्माने से दंडित

नसीराबाद. नसीराबाद न्यायिक मजिस्ट्रेट ने चेक अनादरण मामले में  आरोपी महिला मुंबई निवासी कंचन खंडेलवाल को दो अलग-अलग मामलों में एक वर्ष कारावास व जुर्माने से दंडित किया। परिवादी संजय जिंदल ने आरोपी महिला को सन 2018 में ₹1000000 उधार दिए थे जिसके भुगतान हेतु महिला ने संजय जिंदल को दो चेक दिए जो बैंक से अनादरीत हो गए जिसके पश्चात परिवादी ने अपने  अधिवक्ता महावीर टांक के जरिए न्यायालय में दो परिवाद पेश कर गवाह व सबूत पेश किए जिस पर न्यायालय ने संपूर्ण विचारण के पश्चात आरोपी महिला को दोनों प्रकरण में अलग-अलग सजा सुनाते हुए एक एक वर्ष कारावास और कुल राशि ₹1500000/- जुर्माने से दंडित किया।।परिवादी को आरोपी महिला ने दो अलग-अलग चेक दिए जिस पर महिला को दोनों प्रकरण में अलग-अलग सजा सुनाई गई। परिवादी संजय जिंदल की ओर से पैरवी अधिवक्ता महावीर प्रसाद टाक ने की।

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