पैरालीगल वॉलेन्टियर्स के इंडक्शन प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन
सवाई माधोपुर। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर एवं अतुल कुमार सक्सेना, अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव महेन्द्र कुमार ढाबी के निर्देशानुसार बुधवार को जिलें के पैरालीगल वॉलेन्टियर्स हेतु इंडक्शन प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत चतुर्थ चरण में प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव ने कार्यक्रम में उपस्थित पैरालीगल वॉलेन्टियर्स कोे जानकारी देते हुए बताया कि एक पैरालीगल वॉलेन्टियर का मुख्य दायित्व यही होता है कि वे लोगों को उनके अधिकारों के बारे में शिक्षित करें, विशेष रूप से उन लोगों को जो समाज के कमजोर वर्ग से आते हैं। वे अपने क्षेत्र मे होने वाली गतिविधियों पर नजर रखें और अगर कोई व्यक्ति कानून का उल्लंघन करता है, तो वे उसकी सूचना जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में दे सकते है।
प्रशिक्षण कार्यक्रम में मास्टर ट्रेनर अभय कुमार गुप्ता द्वारा उपस्थित पैरालीगल वॉलेन्टियर्स को एस.सी./एस.टी. (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 एवं नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के संबंध में अवगत करवाया गया।
साथ ही राधेश्याम जोगी, चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल द्वारा उपस्थित पैरालीगल वॉलेन्टियर्स को सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देने वाले सरकारी आदेश और योजनाओं, जिसमें मनरेगा, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं पेंशन, अन्त्योदय, बीमा आदि के संबंध में तथा श्री वीरेन्द्र कुमार वर्मा असि. लीगल एड डिफेंस काउंसिल द्वारा गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन पर प्रतिबंध) अधिनियम 1994 एवं मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 के संबंध में जानकारी प्रदान की गई।
साथ ही जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव ने प्रशिक्षण कार्यक्रम में उपस्थित पैरालीगल वॉलेन्टियर्स, अधिवक्तागण आदि को धन्यवाद ज्ञापित कर आमजन में विधिक सेवा योजनाओं का अधिकाधिक प्रचार-प्रसार करने हेतु प्रेरित किया।
इस अवसर पर मास्टर टेªनर अभय कुमार गुप्ता, चीफ लीगल एड डिफेंस काउसिंल राधेश्याम जोगी, असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस काउसिंल वीरेन्द्र कुमार वर्मा सहित पैरालीगल वॉलेन्टियर्स उपस्थित रहे।