18 सितंबर को लगेगी पेंशन अदालत, शिकायतों का होगा समाधान
श्रीगंगानगर। वित्त (पेंशन) विभाग राजस्थान सरकार द्वारा पेंशनर्स को पेंशन प्रकरण प्रस्तुत करने एवं सेवानिवृत्ति परिलाभों के भुगतान संबंधी पेंशनर्स को आ रही समस्याओं एवं शिकायतों का समाधान के लिये पेंशन अदालत का आयोजन किया जायेगा। जिला कोषाधिकारी योजना के अनुसार सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों, पेंशनर्स एवं पारिवारिक पेंशन प्रकरण प्रस्तुत करने, पेंशन अधिकृतियां जारी करने एंव सेवानिवृत्ति परिलाभों के भुगतान सम्बन्धी समस्याओं तथा शिकायतों के समाधान हेतु प्रतिवर्ष माह अप्रेल, जुलाई, अक्टूबर एवं जनवरी में पेंशन अदालत आयोजित की जायेंगी। इस क्रम में चिकित्सा एवं स्वास्थय विभाग, पुलिस विभाग, जन स्वास्थय अभियान्त्रिकी सेवानिवृत्ति पर पेंशन, सेवा के दौरान मृत्यु पर पारिवारिक पेंशन स्वीकृति के बकाया प्रकरण, पेंशनर्स, पारिवारिक पेंशनर्स की पेंशन परिलाभों के भुगतान संबंधी समस्याओं तथा शिकायतों के समाधान हेतु 18 सितम्बर 2026 को पेंशन अदालत का आयोजन किया जाएगा। पेशनर्स द्वारा निर्धारित प्रपत्र में कोष कार्यालय में 18 अगस्त 2026 तक कोष, उपकोष कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते हैं।