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सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनान्तर्गत भौतिक सत्यापन कराया जाना अनिवार्य

सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनान्तर्गत भौतिक सत्यापन कराया जाना अनिवार्य

बूंदी। जिले में कुल 28 हजार पेंशनर्स सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनान्तर्गत भौतिक सत्यापन से लंबित है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी अर्पित जैन ने बताया कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में पेंशन प्राप्त कर रहे वृद्धजन, विधवा एवं विशेष योग्यजन व्यक्तियों द्वारा भौतिक सत्यापन करवाया जाना अनिवार्य है। भौतिक सत्यापन के अभाव में पेंशन राशि का भुगतान किया जाना संभव नहीं है। उन्होने बताया कि भौतिक सत्यापन से वंचित पेंशनर्स ई मित्र कियोस्क, राजीव गांधी सेवा केन्द्र, ई मित्र प्लस से अंगुली की छाप से बायोमेट्रिक सत्यापन करवा सकते है। इस साथ राजस्थान सोशल पेंशन एंड आधार फेस आरडी (राजएसएसपी) मोबाइल एप के माध्यम से घर बैठे भी स्वयं सत्यापन करवा सकते है। उन्होने बताया कि उक्त माध्यमों से भी भौतिक सत्यापन नहीं होने की स्थिति में पेंशनर्स स्वयं क्षेत्रीय भौतिक सत्यापन अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी/विकास अधिकारी) के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर आधार नंबर से लिंक मोबाईल ओटीपी प्राप्त कर अपना भौतिक सत्यापन करवा सकते है।

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