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राशन डीलर का लाइसेंस निरस्त

राशन डीलर का लाइसेंस निरस्त

कोटा। रसद विभाग की टीम द्वारा रामगंजमंडी के उचित मूल्य दुकान संचालक जयदेव पोरवाल पर कार्रवाई की गई। खाद्य सुरक्षा गेहूं के वितरण में अनियमितताओं और 7053.4 किलोग्राम गेहूं जिसकी विभागीय नियमों से कीमत 2,24,900 रुपये है, के गबन का आरोप है। कार्रवाई के दौरान जिला रसद अधिकारी के निर्देश पर जयदेव पोरवाल का लाइसेंस रद्द कर दिया। साथ ही, उनके खिलाफ पुलिस प्राथमिकी दर्ज कराने और राजस्थान लोक मांग वसूली अधिनियम के तहत गबन की गई राशि की वसूली की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। संचालक की जमा प्रतिभूति राशि 1000 रूपये जब्त कर ली गई।
जिला रसद अधिकारी कुशाल बिलाला ने बताया कि खाद्य सुरक्षा गेहूं के वितरण में अनियमितताओं और 7053.4 किलोग्राम गेहूं जिसकी विभागीय नियमों से कीमत 2,24,900 रुपये है, के गबन का आरोप है। मामले की रिपोर्ट प्रवर्तन अधिकारी आदिती जगरवाल द्वारा की गयी है। निरीक्षण के दौरान दुकान में कई गड़बड़ियां पाई गईं, जिनमें निर्धारित समय पर दुकान नहीं खोलना, आवश्यक सूचनाओं का प्रदर्शन न करना, गरीब उपभोक्ताओं से अभद्र व्यवहार करना और स्टॉक में भारी हेरफेर शामिल है।

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