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'अमान्य' किए गए 8 वोटों को SC ने ठहराया वैध, दोबारा काउंटिंग कराने के निर्देश

'अमान्य' किए गए 8 वोटों को SC ने ठहराया वैध, दोबारा काउंटिंग कराने के निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को चंडीगढ़ मेयर चुनाव में 8 'अमान्य' मतपत्रों को वैध मानकर पुनर्मतगणना का निर्देश दिया। ये 8 वोट आम आदमी पार्टी (AAP) को पड़े। सुनवाई के दौरान, भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डी वाई चंद्रचूड़ ने मौखिक रूप से कहा कि रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह द्वारा विरूपित किए गए मतपत्रों को वैध मानते हुए चुनाव के दौरान डाले गए वोटों की दोबारा गिनती की जाए। 

चंडीगढ़ एमसीडी में आप बनाम बीजेपी

सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई से कुछ घंटे पहले बीजेपी नेता मनोज सोनकर ने मेयर पद से इस्तीफा दे दिया, जबकि आम आदमी पार्टी (आप) के तीन पार्षद भगवा पार्टी में शामिल हो गए। चंडीगढ़ भाजपा अध्यक्ष जतिंदर पाल मल्होत्रा ने कहा कि सोनकर ने रविवार को नगर निगम आयुक्त को अपना इस्तीफा सौंप दिया। इस बीच, वरिष्ठ भाजपा नेता अरुण सूद ने कहा कि आप के तीन पार्षद - नेहा, पूनम और गुरचरण काला पार्टी के वरिष्ठ नेता विनोद तावड़े की उपस्थिति में भाजपा में शामिल हुए। आप के तीन पार्षदों के पाला बदलने से यह तय है कि जब भी नए मेयर चुनाव होंगे तो पलड़ा भाजपा के पक्ष में झुक जाएगा।  

 

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