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ठोस कचरा प्रबंधन नियम 2016 एवं माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के

ठोस कचरा प्रबंधन नियम 2016 एवं माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के

निर्देशों की पालना सुनिश्चित करें: जिला कलक्टर


सवाई माधोपुर । ठोस कचरा प्रबंधन नियम 2016 एवं माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के निर्देशों की पालना तथा शहर को स्वच्छ व सुन्दर बनाने में सहयोग के संबंध में शहर के समस्त मैरिज गार्डन संचालकों के साथ शुक्रवार को जिला कलक्टर सुरेश कुमार ओला की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक आयोजित हुई।
बैठक में जिला कलक्टर ने सवाई माधोपुर शहर को स्वच्छ व सुन्दर बनाने के लिए सभी मैरिज गार्डन संचालकों को ठोस अपशिष्ट कचरे का उचित निस्तारण एवं अपने आस पास के क्षेत्र को स्वच्छ रखने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी मैरिज गार्डन संचालकों से पिछले तीन महीने का कचरा निस्तारण कहां-कहां किस प्रकार किया है उसकी सूचना नगर परिषद् आयुक्त होती लाल मीना को उपलब्ध करवाने के निर्देश प्रदान किए। उन्होंने मैरिज गार्डनों में होने वाले शादी समारोह एवं अन्य आयोजनों से होने वाले ठोस कचरे व अपशिष्ट का निस्तारण नगर परिषद् के माध्यम से करवाने के निर्देश भी होटल्स एवं मैरिज गार्डन संचालकों को प्रदान किए हैं। साथ ही उन्होंने सभी मैरिज गार्डनों में होने वाले आयोजनों की बुकिंग की सूचना दो दिन पूर्व नगर परिषद् कार्यालय में देने के निर्देश दिए।
बैठक में नगर परिषद् आयुक्त होती लाल मीना ने बताया कि ठोस कचरा प्रबंधन नियम 2016 के अनुसार प्रत्येक नागरिक तथा बल्क वेस्ट जनरेटरों की जिम्मेदारियों तय की गई हैं उनका पालन करना अनिवार्य है। इसमें एक ओर जहां हम अपने शहर को स्वच्छ बनाने में योगदान देंगे वहीं दूसरी ओर वेस्ट डम्पिंग साईट पर कचरे की मात्रा को कम करने में भी अपनी भूमिका निभाएंगे। नियम के तहत प्रतिदिन 50 किलोग्राम या उससे अधिक कचरा उत्पन्न करने वालों बल्क वेस्ट जनरेटर की श्रेणी में शामिल किया गया है। इनमें होटल, बैंक्वेट हॉल, गु्रप हाउजिंग, सोसायटियां व प्लॉटेड कॉलोनियां, मैरिज गार्डन आदि शामिल हैं।
उन्होंने बताया कि कोई व्यक्ति अपने द्वारा उत्पन्न ठोस अपशिष्ट को सड़कों पर, अपने परिसर के बाहर खुले सार्वजनिक स्थानों, नालियों, जल निकायों में नहीं फेंकेगा। जलायेगा या गाडेगा।
बैठक में होटल एवं मैरिज गार्डन संचालक उपस्थित रहे।

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