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कोचर-धूत 14 दिन की ज्यूडिशियल कस्टडी में:हिरासत में घर का खाना और स्पेशल बेड की सुविधा, ICICI लोन फ्रॉड केस में हुई थी गिरफ्तारी

कोचर-धूत 14 दिन की ज्यूडिशियल कस्टडी में:हिरासत में घर का खाना और स्पेशल बेड की सुविधा, ICICI लोन फ्रॉड केस में हुई थी गिरफ्तारी

ICICI बैंक की पूर्व CEO चंदा कोचर, उनके बिजनेसमैन-पति दीपक कोचर और वीडियोकॉन ग्रुप के फाउंडर वेणुगोपाल धूत को 10 जनवरी तक 14 दिन की ज्यूडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया है। लोन फ्रॉड मामले में चंदा और दीपक दोनों को शुक्रवार को गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद धूत को सोमवार को गिरफ्तार किया। आज इनकी CBI कस्टडी खत्म हो रही थी।

अभी CBI की कस्टडी में थे तीनों आरोपी

  • 23 दिसंबर को लोन फ्रॉड केस में चंदा और दीपक कोचर की गिराफ्तारी हुई।
  • 24 दिसंबर को स्पेशल कोर्ट ने दोनों को 26 तारीख तक CBI कस्टडी में भेजा।
  • 26 दिंसबर को CBI ने वीडियोकॉन फाउंडर वेणुगोपाल धूत को अरेस्ट किया।
  • तीनों आरोपियों को स्पेशल कोर्ट ने 28 दिसंबर तक CBI की कस्टडी में भेजा।
  • 28 दिसंबर को तीनों आरोपियों की CBI कस्टडी एक दिन के लिए बढ़ाई गई।
  • 29 दिसंबर को आरोपियों को 10 जनवरी तक ज्यूडिशियल कस्टडी में भेजा।

 

हिरासत में घर का खाना और स्पेशल बेड की सुविधा
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक CBI की कस्टडी में चंदा, दीपक और वेणुगोपाल को स्पेशल बेड और मैट्रेस दिया गया था। कोचर ने कहा था कि उन्हें सर्दी में भी फर्श पर सोने के लिए मजबूर किया जा रहा है जिसके बाद इसकी अनुमति मिली थी। कोर्ट ने आरोपियों को घर के खाने और दवाओं के साथ-साथ अन्य आइटम्स को अपने खर्चे पर इस्तेमाल करने की अनुमति दी थी।

धूत के लिए एक अटेंडेंट भी
धूत ने मेडिकल कंडीशन का हवाला देते हुए एक कुर्सी, स्पेशल बेड, गद्दे, तकिए, तौलिया, कंबल और चादरें इस्तेमाल करने की अनुमति मांगी थी। कोर्ट ने जरूरत पड़ने पर धूत को इन्सुलिन लेने में मदद करने के लिए एक अटेंडेंट रखने की भी अनुमति दी थी।

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