श्रीगंगानगर: राष्ट्रीय लोक अदालत 13 सितम्बर को
श्रीगंगानगर। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव श्री रवि प्रकाश सुथार (अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश) श्रीगंगानगर की अध्यक्षता में जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग श्रीगंगानगर के साथ राष्ट्रीय लोक अदालत में प्रकरणों के अधिकाधिक निस्तारण किए जाने हेतु बैठक का आयोजन किया गया।
पीएचईडी से श्री कृष्ण धारीवाल ने बताया कि ऐसे वाणिज्यिक उपभोक्ता 200 वर्ग फुट तक क्षेत्र में जल का उपयोग कर रहे हैं अथवा जिनके द्वारा जल का उपयोग व्यावसायिक रूप में नहीं किया जा रहा है, वे 13 सितम्बर 2025 तक पेयजल विभाग श्रीगंगानर में अपनी परिवेदना प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके संबंध में वास्तविक भौतिक रिपोर्ट तैयार कर उनको नियमानुसार विभागीय लाभ दिया जाएगा। इस हेतु एडीजे श्री सुथार ने ऐसे उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे अपना प्रकरण प्री-लिटिगेशन के माध्यम से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में प्रस्तुत कर सकते हैं ताकि उनको नियमानुसार विभागीय छूट दिलवाई जा सके तथा ऐसे उपभोक्ता जिनका बिल तकनीकी कारणों से गलत राशि का आया है, ऐसे उपभोक्ताओं के बिलों में छूट प्रदान किए जाने हेतु निर्देशित किया गया। ऐसे उपभोक्ता जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग में अपना प्रतिवेदन या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में भी प्री-लिटिगेशन प्रस्तुत कर सकते हैं।