सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करने पर तीन माह की सजा
शाहपुरा. शाहपुरा जिला मुख्यालय पर कलेक्टर नेसरकारी भूमि पर अतिक्रमण करने पर तीन माह की सजा एवं दोबारा अतिक्रमण करने पर एफ़ आई आर दर्ज होगी एवं कर्मचारी अधिकारियों के जवाबदेही होगी जानकारी के अनुसारजिला कलेक्टर टीकम चंद बोहरा ने बताया कि राजकीय बिला नाम चारागाह एवं विभागीय भूमि की सुरक्षा करना सभी राजकीय अधिकारियों का कर्तव्य है। अब सरकारी भूमि पर यदि अवैध क़ब्ज़ा किया जाता है तो उन पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम की धारा 91 (6) के तहत संबंधित तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार द्वारा सख़्त कार्रवाई करके अतिक्रमीयों को तीन माह के जेल की सजा दिलवाई जाएगी। प्रभावशाली लोगों के द्वारा यदि बार - बार राजकीय भूमि अतिक्रमण किया जाता है ऐसे मामलों में अतिक्रमियों के ख़िलाफ़ संबंधित पुलिस थाने में एफ़ आई आर दर्ज करायी जाएगी।