Dark Mode
बीड मस्जिद विस्फोट मामले में गिरफ्तार दो लोगों के खिलाफ यूएपीए लगाया गया

बीड मस्जिद विस्फोट मामले में गिरफ्तार दो लोगों के खिलाफ यूएपीए लगाया गया

महाराष्ट्र के बीड जिले में एक मस्जिद में विस्फोट के बाद गिरफ्तार किए गए दो लोगों के खिलाफ दर्ज मामले में पुलिस ने आतंकवादी कृत्य के लिए गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) और भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा लगाई है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। ईद-उल-फित्र की पूर्व संध्या पर 30 मार्च को गेवराई तहसील के अर्ध मसला गांव की एक मस्जिद में जिलेटिन की छड़ें फटने से विस्फोट हो गया था। यह घटना कथित तौर पर जुलूस के दौरान दो समूहों के बीच हुए विवाद के बाद घटी, जिसके बाद दो लोगों को गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने विस्फोट के कुछ ही घंटों के भीतर स्थानीय निवासी विजय राम गव्हाने (22) और राम अशोक सागड़े (24) को गिरफ्तार कर लिया था। बीड पुलिस ने शुरू में बीएनएस की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था। जांच के बाद अब पुलिस ने बीएनएस धारा 113 (आतंकवादी कृत्य) और यूएपीए की धारा 15, 16 और 18 जोड़ दी हैं।

Comment / Reply From

Newsletter

Subscribe to our mailing list to get the new updates!