बिना रजिस्ट्रेशन नंबर के वाहनों नही मिलेगा डीजल ,पेट्रोल
जिला कलक्टर अनिल कुमार अग्रवाल ने जारी किए आदेश
धौलपुर । चंबल नदी क्षेत्र में बिना रजिस्ट्रेशन नंबर के वाहनों द्वारा नदी से अवैध बजरी खनन व परिवहन में लिप्त होने की संभावना रहती है। जिससे कई बार दुर्घटना होने पर वाहन की पहचान किया जाना संभव नहीं हो पाता है। तथा बिना रजिस्ट्रेशन नंबर के वाहनों से कभी भी आपराधिक घटना की जा सकती है। बिना नम्बर प्लेट के वाहन होने से उनको चिन्हित करने में भी कठिनाई होती हैं। जिससे आमजन में रोष व्याप्त होकर कानून व्यवस्था बिगड़ने की भी आशंका रहती है। माननीय ग्रीन ट्रिब्यूनल दिल्ली द्वारा भी चंबल नदी में अवैध रूप से बजरी ,रेता खनन व परिवहन मैं प्रयुक्त वाहनों को डीजल पेट्रोल नही दिये जाने के निर्देश दिये है। जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर द्वारा भी बिना रजिस्ट्रेशन नम्बर वाले वाहनों को डीजल पेट्रोल नहीं दिये जाने के आदेश जारी करने हेतु अनुरोध किया है। इस पर संज्ञान लेते हुए जिला कलक्टर अनिल कुमार अग्रवाल ने जिले में शांति एवं कानून-व्यवस्था बनाये रखने हेतु इन परिस्थितियों को ध्यान में रखकर दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते चम्बल नदी से रूप से रेत बजरी परिवहन में प्रयुक्त बिना नम्बरी वाहनों ट्रेक्टर ट्रेक इत्यादि को डीजल पेट्रोल की आपूर्ति नहीं करने,
ऑयल मार्केटिंग कम्पनी द्वारा निर्धारित मापदन्य, सुसंगत अधिनियम के प्रावधान केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक डीजल पेट्रोल कंटेनर में नहीं देने के आदेश जारी किए है।
इन आदेशों का उलंघन करने पर भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 188 व अन्य प्रासंगिक धाराओं
के अंतर्गत आवश्यक वैधानिक कार्यवाही हेतु जिले के समस्त उपखण्ड मजिस्ट्रेटों समस्त पुलिस वृत्ताधिकारियो,तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, जिला रसद अधिकारी, जिला परिवहन अधिकारी एवं जिले के समस्त थानाधिकारियों को अधिकृत किया जाता है। यह आदेश आज 24 मार्च 2023 से लागू होकर अग्रिम आदेशों तक प्रभाव के रहेगा। आदेश की निषेधाज्ञा की या उल्लंघन किये जाने पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत दंडित किया जावेगा।