जरूर पढ़े .... आज से 2000 के नोट बदलने की प्रोसेस शुरू हुआ
फॉर्म भरने या ID दिखाने की जरूरत नहीं
30 सितंबर तक बैंकों में चेंज या जमा करा सकेंगे
नई दिल्ली। रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया ने 19 मई को 2000 का नोट सर्कुलेशन से वापस लेने का ऐलान किया था। इसके तीन बाद यानी आज से देशभर के बैंकों में इस नोट को बदलने की प्रोसेस शुरू हो गई है। लोग बैंकों में अपने नोट बदलने के लिए पहुंच रहे हैं। RBI ने 30 सितंबर तक 2000 के नोट बदलने या अकाउंट में जमा कराने को कहा है। अगर आप 2000 का नोट बदलने बैंक जा रहे हैं, तो क्या प्रोसेस फॉलो करना होगा। क्या बैंक आपसे कोई दस्तावेज मांगेंगे या बैंक में आपका अकाउंट होना जरूरी है।
कुछ बातो का रखे ध्यान .....
हुक्मनामा समाचार अपने पाठको को दे रहा है ऐसी सूचना ,जो जरुरी है हर एक नागरिक के लिए।
- आप अपनी पास की किसी भी बैंक की शाखा में जाकर ये नोट बदल सकते हैं।
- एक बार में ₹20,000 की सीमा तक ₹2000 के नोट बदलवा यानी दूसरे डिनॉमिनेशन में एक्सचेंज करवा सकते हैं। वहीं अगर आपका अकाउंट है तो आप कितने भी 2000 के नोट डिपॉजिट (अकाउंट में जमा) कर सकते हैं।
- लेन-देन के लिए ₹2000 के नोटों का इस्तेमाल जारी रख सकते हैं और उन्हें पेमेंट के रूप में रिसीव भी कर सकते हैं। हालांकि RBI ने 30 सितंबर 2023 को या उससे पहले इन बैंक नोटों को जमा करने या बदलने की सलाह दी है।
- आप किसी भी बैंक के ब्रांच में जाकर नोट बदल सकते हैं। उस बैंक में आपका अकाउंट हो ऐसा जरूरी नहीं है। आप सीधे काउंटर पर जाकर नोट बदल सकते हैं। वहीं अगर आपका उस बैंक में अकाउंट है तो आप ये रुपए अपने अकाउंट में जमा भी करा सकते हैं।