निकाय चुनाव 2026 : मतदान को लेकर सख्त निर्देश
जैसलमेर। नगरीय निकाय आम चुनाव 2026 को लेकर जिला प्रशासन ने राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों के लिए मतदान दिवस के नियम स्पष्ट किए हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलक्टर अनुपमा जोरवाल ने सभी संबंधित पक्षों से निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और व्यवस्थित मतदान के लिए निर्वाचन अधिकारियों का सहयोग करने को कहा है। नगर परिषद जैसलमेर में मतदान 9 सितंबर, बुधवार को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगा। वहीं नगरपालिका पोकरण में 11 सितंबर, शुक्रवार को इसी समय अवधि में मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि मतदान के दौरान मतदाताओं को बिना किसी दबाव के वोट डालने का माहौल मिलना चाहिए। राजनीतिक दल और प्रत्याशी अपने अधिकृत कार्यकर्ताओं को उचित बैज या पहचान पत्र उपलब्ध कराएं, ताकि उनकी पहचान स्पष्ट रहे। मतदाताओं को दी जाने वाली पहचान पर्चियों को लेकर भी खास निर्देश दिए गए हैं। पर्चियां सादे सफेद कागज पर होनी चाहिए और उन पर किसी राजनीतिक दल का नाम, प्रत्याशी का नाम या चुनाव चिन्ह नहीं होना चाहिए। प्रशासन ने मतदान के दिन और उससे पहले की 48 घंटे की अवधि में शराब बांटने या परोसे जाने पर भी रोक की याद दिलाई है। मतदान केंद्रों के पास लगाए जाने वाले कैंपों में अनावश्यक भीड़ जुटाने से बचना होगा, ताकि अलग-अलग दलों और प्रत्याशियों के समर्थकों के बीच किसी तरह का तनाव पैदा न हो। प्रत्याशियों के कैंप भी साधारण रखने होंगे। इन कैंपों पर टेंट लगाने, पोस्टर, झंडे, चुनाव चिन्ह या किसी अन्य प्रचार सामग्री को प्रदर्शित करने की अनुमति नहीं होगी। कैंप में खाद्य सामग्री बांटने या भीड़ इकट्ठा करने पर भी रोक रहेगी। वाहनों को लेकर भी निर्वाचन विभाग ने नियमों का पालन करने को कहा है। राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों को अधिकृत वाहनों के लिए परमिट लेना होगा और वाहनों पर ऐसा स्टीकर लगाना होगा, जो स्पष्ट रूप से दिखाई दे। प्रशासन ने वाहन संबंधी प्रतिबंधों के पालन में अधिकारियों का सहयोग करने की अपील की है। मतदान केंद्र के 200 मीटर के दायरे में किसी भी स्थिति में प्रत्याशी या राजनीतिक दल का कैंप नहीं लगाया जा सकेगा। वहीं मतदान केंद्र और उसकी 100 मीटर की परिधि में मतदाताओं से वोट मांगने या किसी कार्यकर्ता से ऐसा करवाने की अनुमति नहीं होगी। परमिट वाले वाहन में भी नियमों का पालन करना होगा। उसमें प्रत्याशी, उसके परिवार के सदस्य, निर्वाचन एजेंट या उसके परिवार के सदस्यों के अलावा किसी अन्य मतदाता को बैठाने की अनुमति नहीं होगी। जिला निर्वाचन अधिकारी ने यह भी स्पष्ट किया कि मतदान समाप्ति के निर्धारित समय से पहले की 48 घंटे की अवधि में सार्वजनिक सभाएं आयोजित नहीं की जा सकेंगी। उन्होंने सभी राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों से आदर्श आचार संहिता का पालन सुनिश्चित करने की अपील की है, ताकि चुनाव प्रक्रिया शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से पूरी हो सके।