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एल.पी.जी. दुरुपयोग के विरू़द्व अभियान के तहत 53 घरेलू गैस सिलेण्डर एवं 02 रिफिलिंग मशीन जब्त

एल.पी.जी. दुरुपयोग के विरू़द्व अभियान के तहत 53 घरेलू गैस सिलेण्डर एवं 02 रिफिलिंग मशीन जब्त

भीलवाड़ा। घरेलू एलपीजी सिलेण्डरों के दुरूपयोग से हो रही दुर्घटनाओं तथा वाहनों में अवैध रिफिलिंग से जान-माल व राजस्व हानि को रोकने के संबंध में राज्य सरकार द्वारा अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत जिला कलक्टर जसमीत सिंह संधू के निर्देश पर मंगलवार को घरेलू एलपीजी के दुरूपयोग के तहत जिला रसद अधिकारी अमरेन्द्र कुमार मिश्र के नेतृत्व में कार्यवाही की गई। प्रवर्तन निरीक्षक हनुइन्द्र सिंह राणावत, ब्रिजेश सेठी, विक्रान्त मथूरिया, विनोद मीणा द्वारा माण्डलगढ़ रोड़ स्थित जाहिद हुसैन पुत्र सद्दीक हुसैन की दुकान के जीएन वाशिंक हाऊस तथा त्रिवेणी चौराहा स्थित राधेश्याम खटीक पुत्र देवकिशन खटीक की दुकान मोजेश्वरी किराणा स्टोर का औचक निरीक्षण कर मौके पर कुल 53 घरेलू गैस सिलेण्डर एवं 02 रिफिलिंग मशीन जब्त किये गये।

जिला रसद अधिकारी ने बताया कि जब्तशुदा गैस सिलेण्डर एवं रिफिलिंग मशीन को बीगोद इण्डेन गैस एजेंसी एवं रेखा गैस एजेंसी को सुपुर्द किये गये। मौके पर कार्यवाही के दौरान दुकान मालिक द्वारा एलपीजी ऑर्डर 2000 के प्रावधानों का उल्लंघन किया जाना पाया गया। फलस्वरूप एलपीजी ऑर्डर के तहत कार्यवाही की गई। अब तक एलपीजी दुरुपयोग के विरूद्ध की गई कार्यवाही में 289 घरेलू गैस सिलेंडर एवं दर्जनों रिफलिंग मशीनें जब्त की गई है। उन्होंने बताया कि एक आरोपी के विरूद्व आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के साथ पुलिस थाना में प्राथमिकी दर्ज करवाई जा चुकी है। भविष्य में भी कार्यवाही जारी रहेगी। साथ ही होटलों, रेस्टोरेन्टों एवं ढाबों में व्यावसायिक गैस सिलेण्डरों की जगह घरेलू गैस सिलेण्डरों के दुरूपयोग के विरूद्ध भी कार्यवाही की जायेगी। उन्होंने रेस्टोरेन्ट, होटल, ढाबा मालिक तथा विवाह समारोह स्थल के संचालकों से अपील कि है कि इन स्थानों पर व्यावसायिक गैस सिलेण्डरों का ही उपयोग किया जाए अन्यथा नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

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