बीमा कम्पनी को 1 लाख 90 हजार रूपये एवं परिवाद व्यय राशि अदा करने का आदेश
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग सर्किट बेंच का निर्णय
कोटा । राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग सर्किट बेंच कोटा ने एक प्रकरण में बीमा कम्पनी का सेवा दोष मानते हुए परिवादी के लिए बीमा धन राशि 1 लाख 90 हजार रूपये तथा 5 हजार रूपये परिवाद व्यय राशि अदा करने का निर्णय दिया है।
सदस्य शैलेन्द्र भट्ट एवं सदस्य (न्यायिक) सुरेन्द्र कुमार जैन ने बताया कि परिवादी देवेन्द्र सिंह शक्तावत बनाम प्रबन्धक चौला मण्डलम मैसर्स जनरल इंश्योरेंस कम्पनी लि. के परिवाद प्रकरण में परिवादी के वाहन (जीप) का बीमा बीमा कम्पनी द्वारा अस्वीकार कर दिये जाने को सेवादोष माना। इसमें बीमा कम्पनी ने मामले की रिपोर्ट दो दिन देरी से पुलिस में दर्ज कराना तथा बीमा कम्पनी को 145 दिन देरी से सूचना देना बताया गया। इस पर जिला उपभोक्ता आयोग ने बीमा दावा अस्वीकार कर दिया। उन्होंने बताया कि परिवादी द्वारा अपील किए जाने पर राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग सर्किट बेंच कोटा द्वारा माना गया कि पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवा दी जाती है तब फिर बीमा कम्पनी को देरी से सूचना दिए जाने के आधार पर बीमा दावा अस्वीकार नहीं किया जाना चाहिए।
उन्होंने बताया कि सर्किट बेंच के आदेश अनुसार विपक्षी बीमा कम्पनी फैसले से दो माह के अन्दर अपीलार्थी को बीमा धन राशि 1 लाख 90 हजार रूपये तथा परिवाद पत्र प्रस्तुत किए जाने की दिनांक 13.07.2012 से ता-वसूली 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर सहित अदा करेगी। विपक्षी बीमा कम्पनी फैसले से दो माह के अन्दर अपीलार्थी को 5 हजार रूपये परिवाद व्यय की राशि भी अदा करेगी तथा दो माह की अवधि अदा नहीं किए जाने की सुरत में इस राशि पर भी निर्णय दिनांक से ता-वसूली 5 हजार रूपये पर 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज अदा करेगी।