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सत्यापन नहीं कराया तो पेंशन होगी बंद

सत्यापन नहीं कराया तो पेंशन होगी बंद

पाली। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में पंजीकृत पेंशनरों के लिए जीवित प्रमाण पत्र देने व भौतिक सत्यापन की अंतिम तिथि 31 मई है। इस तिथि तक पेंशनधारी ने सत्यापन नहीं करवाया तो पेंशन बंद हो जायेगी।

विभाग के उप निदेशक, ज्योति प्रकाश अरोड़ा ने बताया कि शहरी क्षेत्र में उपखण्ड अधिकारी एवं ग्रामीण क्षेत्र में विकास अधिकारी भौतिक सत्यापन के लिए प्राधिकृत अधिकारी है। अब तक जिन पेंशनधारीयों का सत्यापन बकाया चल रहा है। उन्हें विभाग की ओर से सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लाभार्थियों के वार्षिक सत्यापन करवाने के लिए विकल्प उपलब्ध करवाए गए है। उन्होंने बताया कि पेंशनर ईमित्र केन्द्र अथवा ई मित्र कियोस्क बॉयोमैट्रिक, एन्ड्राइड मोबाईल एप्प, फेस रिकाग्निशन अथवा बॉयोमैट्रिक के जरिए अपना सत्यापन करवा सकते है। सत्यापन के दौरान संबंधित स्वीकृतिकर्ता अधिकारी द्वारा लाभार्थी के आधार से जुडे मोबाइल पर ओटीपी के माध्यम से कुछ पेंशनर्स द्वारा उपर्युक्त तीनों विकल्प के उपरान्त भी स्वयं का वार्षिक सत्यापन नहीं हो पा रहा है, इसके पीछे कारण है कि उनके बॉयोमैट्रिक (उगलियों के निशान) नहीं आ पा रहे है, पेंशनधारी का चेहरा आधार पोर्टल के माध्यम से सत्यापित नही हो पा रहा है. अथवा उनके आधार के साथ मोबाईल नहीं जुड़ा हुआ है। ओटीपी प्राप्त नहीं हो पा रहा है। इस संबन्ध में मिल रही शिकायतों पर पेंशन पोर्टल पर विकल्प के रूप में एक नया प्रावधान उपलब्ध करवाया गया है। ऐसे पेंशनर को संबंधित को संबंधित स्वीकृतिकर्ता अधिकारी के कार्यालय में स्वयं के दस्तावेजों जैसे पीपीओं, जनाधार, आधार आदि के साथ व्यक्तिशः उपस्थित होना होगा। उनके दस्तावेजों की जाँच के आधार पर संबंधित स्वीकृक्तिकर्ता अधिकारी उनका वार्षिक भौतिक सत्यापन करेंगे। भौतिक सत्यापन करते समय संबधित स्वीकृतिकर्ता अधिकारी के आधार से जुड़े मोबाईल पर ओटीपी प्राप्त होगा, जिसके माध्यम से पेंशनर का वार्षिक सत्यापन किय जा सकेगा।

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