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राजस्थान के जालौर जिले की एक अदालत ने पांच महीने पहले एक नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आरोपी को दोषी मानते हुए उसे 20 साल की कैद और 50 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।विशेष लोक अभियोजक रणजीत सिंह राजपुरोहित ने बताया कि मामले की सुनवाई कर रही पोक्सो अदालत ने यह फैसला सुनाया है। अदालत के मुख्य न्यायाधीश भूपेंद्र कुमार सनाढ्य ने आरोपी भगाराम उर्फ भगवत कुमार को 20 साल की कैद और जुर्माने की सजा सुनाई है। उन्होंने बताया कि आरोपी युवक घर से सब्जी खरीदने गई 15 वर्षीय नाबालिग को बहला-फुसलाकर होटल में ले गया और वहां उसके साथ दुष्कर्म किया। उन्होंने बताया कि पीड़िता के पिता ने 10 अगस्त 2024 को बागरा थाने में रिपोर्ट दी थी। पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की और आरोप पत्र दाखिल किया गया।
 
                                                                        
                                                                    