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दिव्यांगों के लिए स्कूटी योजना शुरू, 31 जुलाई तक करें आवेदन

दिव्यांगों के लिए स्कूटी योजना शुरू, 31 जुलाई तक करें आवेदन

Jhalawar : विशेष योग्यजनों को आत्मनिर्भर बनाने और उनकी आवाजाही को सुगम करने के उद्देश्य से राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना-2026 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने पात्र अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं।

बजट वर्ष 2026-27 की घोषणा के तहत संचालित इस योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के इच्छुक दिव्यांगजन 31 जुलाई 2026 तक आवेदन कर सकेंगे। आवेदन एसएसओ पोर्टल के “SJMS DSAP” विकल्प अथवा नजदीकी ई-मित्र केंद्र के माध्यम से किए जा सकते हैं।

योजना के लिए आवेदक की वार्षिक आय दो लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। आय प्रमाण के रूप में विशेष योग्यजन पेंशन पीपीओ या वैध आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, जो आवेदन की तिथि से छह माह से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए।

आवेदन करने वाले व्यक्ति के पास कम से कम 40 प्रतिशत दिव्यांगता का प्रमाण पत्र या यूडीआईडी कार्ड होना अनिवार्य है। इसके साथ ही राजस्थान का मूल निवास प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण के लिए दसवीं की अंकतालिका या जन्म प्रमाण पत्र भी जमा करना होगा। योजना के लिए आयु सीमा 18 से 45 वर्ष निर्धारित की गई है।

नियमित अध्ययनरत अभ्यर्थियों को नवीन अध्ययनरत प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, जबकि नौकरीपेशा आवेदकों को नियोक्ता द्वारा जारी प्रमाण पत्र या स्वयं का शपथ पत्र देना होगा। इसके अलावा आवेदक को यह घोषणा भी करनी होगी कि उसने पहले किसी सरकारी योजना के तहत मोटराइज्ड ट्राइसाइकिल या स्कूटी प्राप्त नहीं की है।

आवेदन के साथ दिव्यांगता प्रदर्शित करती हुई स्वयं की फोटो तथा वैध ड्राइविंग लाइसेंस की स्वप्रमाणित प्रति भी संलग्न करनी होगी। विभाग ने अभ्यर्थियों को सलाह दी है कि आवेदन पत्र में किसी प्रकार की त्रुटि या आपत्ति होने पर उसका निराकरण निर्धारित समय सीमा के भीतर अवश्य कराएं, ताकि योजना का लाभ समय पर मिल सके।

विभाग का मानना है कि यह योजना दिव्यांगजनों को शिक्षा, रोजगार और दैनिक कार्यों के लिए अधिक स्वतंत्रता प्रदान करेगी तथा उनके जीवन को सुगम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

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