दुष्कर्म के आरोपियो को 20 साल का कठोर कारावास
बूंदी। पोक्सो क्रम संख्या-2 न्यायाधीश बालकृष्ण मिश्र ने नाबालिक बालिका के साथ दुष्कर्म के आरोपियों को 20 साल 1 के कठोर कारावास से दंडित किया। आरोपी देवली निवासी रामजस पुत्र भंवर लाल, हिंण्डौली बिकरण निवासी मूलचंद उर्फ मूल्या पुत्र आनंदीलाल मीणा, काला माल पेच की बावड़ी निवासी मूलचंद राठौर पुत्र गोपाल लाल तेली और महेंद्र कुमार राठौर पुत्र शिवजी राम उर्फ शोजी राम को पीडिता के साथ दुष्कर्म करने का दोषी मानते हुए न्यायालय ने आरोपियो 20 साल के कठोर कारावास एवं 2 लाख रुपए के जुर्माने से दंडित किया।
पीड़िता ने हिण्डोली थाने में 4 जनवरी 2020 को रिपोर्ट देते हुए बताया था कि3 जनवरी 2020 को शाम करीब 4 बजे में अपनी बहन के साथ मौसी के पास ग्राम अकलेरा से मिलकर अपने गांव बरवास जा रही थी, तब टेंपो चालक रामजस तेली ने अपने टेंपो में बिठाया और कहा कि मैं गांव छोड़ दूंगा। जब वह हमारे गांव के रास्ते पर नहीं गया, तब मैंने कहा कि कहां ले जा रहे हो तब उसने कहा कि मैं इधर से घूम कर ले जाऊंगा। इसके बाद उसने मोबाइल पर पता नहीं किस से बात की और मेरे को गुमराह करता हुआ पेच की बावड़ी बाइपास पर कांच वाली होटल में ले गया। मुझे कमरे में बंद कर दिया और मेरे साथ बारी-बारी से रामजस तेली व अन्य आरोपियों ने शराब पीकर दुष्कर्म किया। पीड़िता की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर हिण्ड़ोली पुलिस ने जांच के बाद आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में चालान पेश किया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करते हुए विशिष्ठ लोक अभियोजक महावीर प्रसाद मेघवाल ने 30 गवाह और 97 दस्तावेज प्रदर्शित करवाएं।