जैसलमेर निकाय चुनाव : वोट डालने के लिए 11 दस्तावेज मान्य
जैसलमेर। नगर निकाय आम चुनाव 2026 के तहत नगर परिषद जैसलमेर के लिए मतदान 9 सितम्बर एवं नगर पालिका पोकरण के लिए मतदान 11 सितम्बर को प्रातः 7 बजे से सांय 6 बजे तक होगा। मतदान के दौरान मतदाताओं को अपनी पहचान स्थापित करने के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा। फिर भी यदि कोई मतदाता किसी भी कारण से फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करने में असमर्थ रहा है तो मतदान के लिए उसे राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा अनुमोदित किए गए 11 वैकल्पिक फोटो दस्तावेजों में से कोई एक मूल दस्तावेज प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) अनुपमा जोरवाल ने बताया कि मतदाता सूची में पंजीकृत मतदाताओं को मतदान से पहले अपनी पहचान स्थापित करने के लिए सामान्यतः निर्वाचन आयोग की ओर से जारी फोटोयुक्त पहचान पत्र दिखाने की बाध्यता होती है। यदि मतदाता किसी कारणवशः यह पहचान पत्र नहीं दिखा पाता है तो उसे वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेज के रूप में मान्य दस्तावेजो में से किसी एक को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
उन्होंने बताया कि मतदाता को अपनी पहचान के लिए आधार कार्ड, विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) ¼VB-RAMG½ / मनरेगा कार्ड, बैंको / डाकघर द्वारा जारी किये गये फोटोयुक्त पासबुक, श्रम मंत्रालय की योजना के अन्तर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड/आयुष्मान भारत हैल्थ कार्ड, ड्राईविंग लाइसेन्स, पैन कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटो युक्त पेंशन दस्तावेज, केन्द्र / राज्य सरकार / लोक उपक्रम / पब्लिक लिनिमटेड कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान, सांसदों एवं विधानसभा सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र और यूनिक डिसएबिलिटी आईडी (यूडीआईडी) कार्ड, (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी दस्तावेज) शामिल है।
उन्होंने बताया कि उक्त 11 वैकल्पिक फोटो दस्तावेज में से केवल वे ही दस्तावेज मान्य होंगे जो नगरपालिका निर्वाचन की घोषणा से पूर्व के हैं। उन्होंने सभी मतदाताओं से अपील की है कि मतदान के समय उक्त दस्तावेजों में से किसी एक दस्तावेज को साथ लायें, जिससे मतदान कार्य शान्तिपूर्वक एवं त्रुटिहीन तरीक से सम्पन्न हो सके।