झालावाड़: मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना में लाभ के लिए करें आवेदन
झालावाड़। राज्य में 1 लाख युवाओं को रोजगार के नये अवसर उपलब्ध कराने हेतु राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना प्रारंभ की गयी है। योजना का उद्देश्य स्वयं के उद्यम की स्थापना एवं स्थापित उद्यम के विस्तार, विविधीकरण या आधुनिकीकरण हेतु कम लागत पर ऋण उपलब्ध कराकर रोजगार के नवीन अवसरों को सृजन करना है। इससे न केवल उद्यम व रोजगार हेतु सुगम ऋण की उपलब्धता संभव हो सकेगी, अपितु इसके उपरान्त उन्हे उद्यम के अन्य चरणों हेतु केन्द्र व राज्य सरकार की अन्य प्रकृति की योजनाओं का बेहतर लाभ भी प्राप्त हो सकेगा। जिला उद्योग एवं वाणिज्य केन्द्र के महाप्रबंधक शम्भू सिंह रावत ने बताया कि योजनान्तर्गत वित्तीय संस्थानों के माध्यम से विनिर्माण, सेवा एवं व्यापार आधारित उद्यम हेतु ऋण उपलब्ध करवाया जायेगा, जिस पर राज्य सरकार द्वारा मार्जिन मनी तथा शत प्रतिशत ब्याज अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जायेगी। नये स्थापित होने वाले उद्यम के साथ-साथ पूर्व में स्थापित उद्यम भी विस्तार, विविधीकरण, आधुनिकीकरण इत्यादी हेतु लाभान्वित हो सकेंगे। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के अंतर्गत 8 वीं से 12वीं पास युवाओं को सेवा एवं व्यापार क्षेत्र के लिए अधिकतम ऋण राशि की सीमा 3.5 लाख रूपये है तथा विनिर्माण क्षेत्र के लिए अधिकतम ऋण राशि की सीमा 5 लाख रूपये है। स्नातक एवं आई.टी.आई प्रमाण पत्र धारक एवं उससे अधिक की योग्यता वाले युवाओं को सेवा एवं व्यापार क्षेत्र के लिए अधिकतम ऋण राशि की सीमा 5 लाख रूपये है तथा विनिर्माण क्षेत्र के लिए अधिकतम ऋण राशि की सीमा 10 लाख रूपये है। योजनान्तर्गत 8वीं से 12वीं पास युवाओं को कुल ऋण राशि 10 प्रतिशत अधिकतम 35 हजार रू. तथा स्नातक एवं आई.टी.आई प्रमाण पत्र धारक एवं उससे अधिक की योग्यता वाले युवाओं को कुल ऋण राशि 10 प्रतिशत अधिकतम 50 हजार रू. मार्जिन मनी सहायता देय है। साथ ही शत प्रतिशत ब्याज अनुदान देय होगा। ऋण की समयावधि अधिकतम 5 वर्ष तक होगी तथा ब्याज अनुदान 5 वर्ष तक ही देय होगा। योजना का लाभ लेने के लिए एसएसओ आईडी के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन किया जा सकता है। आवेदन करते समय आवेदक को जनआधार कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, परियोजना रिपोर्ट इत्यादी दस्तावेज ऑनलाईन पोर्टल पर अपलोड करने होंगें। योजनार्न्त्तत आवेदन करने हेतु आवेदक का राजस्थान राज्य को मूल निवासी तथा आयु 18 वर्ष से अधिक एवं 45 वर्ष से कम होना आवश्यक है। योजना के बारे में अधिकतम जानकारी के लिए कार्यालय जिला उद्योग एवं वाणिज्य केन्द्र, झालावाड़ में संपर्क किया जा सकता है।