क्लेम पिड़ित पक्ष को कुल 13,24,367 रूपये का अवार्ड पारित
तारानगर . तारानगर के न्यायालय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश अधिकारी दीपक पाराशर ने फैटल एक्सीडेंटल क्लेम याचिका भींवाराम आदि बनाम जोधपुर विधुत वितरण लिमिटेड में मृतक सुभाष के पिता भींवाराम व माता व उसके वारिसान के पक्ष में 7.5 प्रतिशत वार्षिक व्याज सहित कुल 13,24,367 रूपये का आवार्ड पारित किया है कि दिनांक 18.10.2010 को सुभाष पुत्र भींवाराम की विधुत करट लगने से मृत्यु हो गई जिसकी मर्ग संख्या 21/2010 पुलिस थाना तारानगर में दर्ज हुई जिसका अनुसंधान पुलिस थाना तारानगर के अनुसंधान अधिकारी द्वारा किया गया जिसमें अनुसंधान अधिकारी ने मृतक सुभाष पुत्र भीवाराम की विधुत करंट लगने से मृत्यु होना पाया गया तथा उक्त प्रकरण में मृतक सुभाष के पिता भीवाराम, माता इमरा देवी पत्नी राधा देवी, पुत्री ललिता. पुत्र शिवम जाति सैनी निवासीगण वार्ड नं. 16 तारानगर ने जोधपुर विधुत वितरण निगम लिमिटेड जोधपुर ब्रांच तारानगर के विरूद्ध फैंटल एक्सीडेंटल क्लेम का वाद पेश किया जिसमें माननीय न्यायालय ने पक्षकारों के पत्रावली पर आई साक्ष्यों का अवलोकन कर प्रार्थीगण के पक्ष में 13,24,367 रूपये की आवार्ड राशि पारित कर अप्रार्थीगण विधुत विभाग तारानगर को अदा करने के आदेश पारित किये। प्रार्थीगण की तरफ से पैरवी अधिवक्ता अनिल स्वामी राजपुरा ने की।