
जिला स्तर पर बाल विवाहों की रोकथाम हेतु
जिला स्तरीय टास्क फोर्स का भी गठन
दौसा. माननीय राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, दौसा द्वारा 01 अप्रैल से 30 जून 2023 एवं 01 नवम्बर से 31 दिसम्बर 2023 तक दीसा जिले में बाल विवाह प्रतिषेध अभियान बाल विवाह को कहे ना चलाया जा रहा है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव एवं अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश प्रेमलता सैनी द्वारा बताया गया कि दौसा जिले में अक्षय तृतीय (आखातीज), पीपल पूणमा, अबूझ सावो एवं अन्य अवसरों पर होने वाले बाल विवाहों की रोकथाम हेतु यह विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस हेतु माननीय अध्यक्ष महोदय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दौसा की अध्यक्षता में जिला स्तरीय निगरानी समिति का गठन किया गया है, इसके अतिरिक्त जिला स्तर पर बाल विवाहों की रोकथाम हेतु जिला स्तरीय टास्क फोर्स का भी गठन किया गया है।
सचिव द्वारा यह भी बताया गया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय में कंट्रोल रूम भी स्थापित किया गया है जिसके हैल्पलान नंबर 8306002114 तथा 01427-294224 है। यदि किसी व्यक्ति को कहलृ भी बाल विवाह होने की जानकारी प्राप्त होती है तो वह उक्त नंबरों पर कल करके प्राधिकरण को अवगत करा सकता है, प्राधिकरण द्वारा अविलंब ऎसे बाल विवाह को रोकने की कार्यवाही की जायेगी। बाल विवाह पर रोक लगाने तथा अभियान के दौरान विधिक सहायाता प्रदान करने हेतु प्राधिकरण द्वारा दो पैनल अधिवक्ता एवं दो पीएलवी को भी नामित किया गया है। इनके द्वारा बाल विवाह को रोकने के लिए संबंधित अदालत/प्राधिकरण के समक्ष आवेदन दाखिल करने में सभी प्रकार की सहायता प्रदान की जावेगी, इसके अतिरिक्त प्राधिकरण द्वारा उस व्यक्ति को निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान की जावेगी जिसका बाल विवाह हो गया है और वह विवाह के संबंध में सक्षम न्यायालय के समक्ष विधिक कार्यवाही करना चाहता है। सचिव द्वारा यह भी बताया गया कि प्राधिकरण द्वारा प्रशासन के सहयोग से विधिक जागरूकता कार्यक्रमों, विधिक जागरूकता रैलियों का भी आयोजन किया जावेगा जिसके माध्यम से आमजन को बाल विवाह के सामाजिक, आथक एवं मानसिक दुष्प्रभावों एवं बाल विवाह रोकथाम हेतु बने दाण्डिक प्रावधानों की जानकारी प्रदान कर लोगों को बाल विवाह नहलृ करने तथा उक्त सामाजिक बुरा को दूर करने हेतु प्रेरित किया जावेगा।