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नाबालिग से दुष्कर्म पोक्सो कोर्ट ने दो आरोपियों को दी 20 वर्षो के कठोर कारावास की सजा

नाबालिग से दुष्कर्म पोक्सो कोर्ट ने दो आरोपियों को दी 20 वर्षो के कठोर कारावास की सजा

टोंक। विशिष्ट न्यायालय पोक्सो द्वारा नाबालिग बालिका के साथ किये गये दुष्कर्म के दो आारोपियों को 20-20 वर्षो का कठोर कारावास सहित 2 लाख 11 हजार रूपये के अर्थदंड से दण्डित किया गया है। विशिष्ठ लोक अभियोजक मो. मियां गुलजार ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस थाना सदर में पीडि़ता के पिता द्वारा अपनी पुत्री के साथ किये गये दुष्कर्म के संबंध में 29 जून 2022 को मामला दर्ज कराया था। पुलिस द्वारा आरोपी आमिर अब्बासी पुत्र अजगर अली (21) वर्ष निवासी संतोष नगर बमोर रोड़ टोंक एवं रघु उर्फ बंटी नायक पुत्र बाबूलाल नायक (23) वर्ष निवासी नायकों का मौहल्ला छावनी टोंक को गिरफ्तार कर बाद अनुसंधान जुर्म साबित पाये जाने पर पोक्सो कोर्ट में 1 फरवरी 2023 को चालान पेश किया गया था। दौराने सुनवाई अभियोजन पक्ष की ओर से एड. मो. मियां गुलजार द्वारा पैरवी करते हुए प्रकरण में 23 गवाहन की साक्ष्य लेखबद्ध पर 62 दस्तजावेजी सबूत पेश किये गये, जिस पर विशिष्ठ न्यायालय पोक्सो कोर्ट टोंक ने अभियुक्त आमिर अब्बासी एवं रघु उर्फ बंटी के विरूद्ध जुर्म प्रमाणित मानते हुए दोनों को 20-20 वर्षो का कठोर कारावास सहित 2 लाख 11 हजार रूपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है।

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