Dark Mode
जांच में अवमानक घोषित हुए दो दवा फर्मों के खिलाफ इस्तगासा दायर

जांच में अवमानक घोषित हुए दो दवा फर्मों के खिलाफ इस्तगासा दायर

श्रीगंगानगर  औषधि नियंत्रण विभाग द्वारा की गई जांच में अवमानक घोषित हुए दो दवा फर्मों के खिलाफ न्यायालय में इस्तगासा दायर किया गया है। सहायक औषधि नियंत्रक अशोक कुमार मित्तल ने बताया कि तत्कालीन औषधि नियंत्रण अधिकारी श्रीगंगानगर द्वारा पूर्व में फर्म मैसर्स जय भवानी मेडिकल स्टोर, मोटर मार्केट नजदीक जैतसर पुली, पदमपुर जिला श्रीगंगानगर से निर्माता न्यूटेक हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड, नरेला इंडस्ट्रियल एरिया, नई दिल्ली द्वारा निर्मित औषधि बेटाशॉप टेबलेट का नमूना विश्लेषण हेतु लिया गया था, जो कि राजकीय विश्लेषण प्रक्रिया में अवमानक कोटि का घोषित हुआ, जिसमें औषधि नियंत्रण अधिकारी द्वारा प्रकरण में जांच पूर्ण कर औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 के तहत माननीय न्यायालय सीजेएम गंगानगर में गौरी शंकर, औषधि नियंत्रण अधिकारी श्रीगंगानगर ने इस्तगासा दायर किया। इस प्रकरण में कम से कम सात वर्ष व अधिकतम आजीवन कारावास तक की सजा तथा कम से कम 3 लाख रूपये तक के जुर्माने का प्रावधान है।
इसी प्रकार राजकुमार अरोडा पुत्र शंकर लाल जाति अरोडा, वार्ड नम्बर 8/10 पुरानी आबादी श्रीगंगानगर के द्वारा शैड्यूल एच व एच-1 औषधियों को बिना ड्रग लाइसेंस अवैध रूप से संग्रहित किए जाने पर तत्कालीन औषधि नियंत्रण अधिकारी श्रीगंगानगर द्वारा जांच हेतु नमूना लेकर शेष समस्त औषधि स्टॉक का जब्त किया गया था, के प्रकरण में औषधि नियंत्रण अधिकारी द्वारा प्रकरण में जांच पूर्ण कर औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 के तहत माननीय न्यायालय सीजेएम गंगानगर में सुअमनदीप, औषधि नियंत्रण अधिकारी श्रीगंगानगर ने इस्तगासा दायर किया। इस प्रकरण में कम से कम तीन वर्ष व अधिकतम पांच वर्ष तक की सजा तथा कम से कम 1 लाख रूपये तक के जुर्माने का प्रावधान है।

Comment / Reply From

You May Also Like

Newsletter

Subscribe to our mailing list to get the new updates!